इमरान खान की रिपोर्ट
बिलासपुर —- ग्राम पंचायत उमरिया दादर में बिजली विभाग का मामला सामने आया है जहाँ बिना बिजली विभाग की अनुमति के रौशनी नियमों की अंधेरी गलियों से निकल कर लोगों तक पहुँच रही है। जहाँ बिजली विभाग की अनुमति के बिना सरकारी खंभो में लाइट लगा दी गई है। यह कार्य नियमानुसार अवैध माना जाता है और इससे प्रशासनिक नियमों का उल्लंघन हो रहा है l बिजली विभाग के अधिकारी इस पर नोटिस जारी करके कार्रवाई की बात कह रहे हैं l

जनपद पंचायत कोटा के ग्राम पंचायत उमरिया दादर में ग्राम पंचायत के द्वारा गांव के बिजली खंभो में 3 माह पहले बिजली विभाग से अनुमति लिए बिना ही खंभो में लाइट लगाया गया हैं, यह लाइट ग्राम पंचायत के सभी वार्ड़ो के खंभो में लगाया गया हैं, बिजली विभाग के अधिकारी से पूछने पर किसी भी अधिकारी ने इस कार्य को अधिकृत नहीं बताया है। विभाग के नियम स्पष्ट हैं बिना विभागीय स्वीकृति के किसी भी प्रकार का बिजली कनेक्शन, चाहे वह अस्थायी ही क्यों न हो, गैरकानूनी है और यह जनसुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बन सकता है। इसके बाद भी ग्राम पंचायत उमरिया दादर के सरपंच सचिव के द्वारा खंभो में लाइट लगाया गया हैं l इस मामले से पंचायत प्रशासन की कार्यप्रणाली और बिजली विभाग की निगरानी प्रणाली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। बिजली विभाग के अधिकारियों से संपर्क करने पर उन्होंने इस कार्य से अनभिज्ञता जताई और स्पष्ट किया कि ऐसी किसी भी प्रकार की अस्वीकृत बिजली कनेक्शन या इंस्टॉलेशन गैरकानूनी है। इसकी कोई मंजूरी नहीं ली गई है।

रौशनी सभी को चाहिए, लेकिन कानून के दायरे में—***—- बिजली की यह अवैध रौशनी चाहे कुछ देर के लिए रास्ता रोशन करे, पर अगर यह किसी की ज़िंदगी को अंधकार में डाल दे, तो यह विकास नहीं, विनाश की ओर एक क़दम होगा।

