अवैध महुआ शराब बिक्री करने वाले पर बेलगहना पुलिस की प्रहार

प्रमोद यादव की रिपोर्ट

(1)अप क्र 00/25 धारा 34(2)34(1)ख आबकारी एक्ट

जप्त -08 लीटर महुआ शराब कीमती 1600 रू. एवं शराब बिक्री रकम 150 रू

नाम आरोपी –

1- उर्मिला गोस्वामी पति रामगिरी गोस्वामी उम्र 45 वर्ष निवासी तुलूफ चौकी बेलगहना जिला बिलासपुर

विवरणः- मामले के संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि चेतना विरुद्ध नशा व प्रहार अभियान के तहत आगामी होली त्यौहार के मद्देनज़र अवैध शराब बिक्री करने वाले के विरुद्ध कार्यवाही हेतु श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री रजनेश सिंह (भा.पु.से.) द्वारा निर्देशित किया गया है। जिनके निर्देशानुसार श्रीमती अर्चना झा (रा. पु.से.) अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं श्रीमती नुपूर उपाध्याय (रा.पु.से.) अनुविभागीय अधिकारी पुलिस कोटा के मार्गदर्शन में आज दिनांक 12.03.2025 को कार्यवाही करते हुये अवैध महुआ शराब बिक्री करने वाले पर रेड कार्यवाही कर ग्राम तुलूफ में उर्मिला गोस्वामी पति रामगिरी गोस्वामी उम्र 45 वर्ष निवासी तुलूफ चौकी बेलगहना जिला बिलासपुर के कब्जे से प्लास्टिक जरिकेन में कुल 08 लीटर महुआ शराब कीमती 1600 रू. को विधिवत जप्त कर आरोपिया उर्मिला गोस्वामी के विरूद्ध धारा 34(2), 34(1)ख आबकारी एक्ट की कार्यवाही करते हुये आरोपिया उर्मिला गोस्वामी को 12.03.2025 को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। उक्त कार्यवाही में चौकी बेलगहना प्रभारी उप भावेश शेंडे, ASi भारतलाल राठौर, आरक्षक ईश्वर नेताम, आर विजेंद्र कोल, महिला आर गोमती पेंन्द्रो की विशेष भूमिका रही।

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